वंदे मातरम विवाद बढ़ा, राहुल-सोनिया के खिलाफ पुलिस शिकायत; कांग्रेस बोली- आरोप गलत

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Rahul Gandhi and Sonia Gandhi
Rahul Gandhi and Sonia Gandhi

नई दिल्ली: वंदे मातरम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर AICC मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ‘वंदे मातरम’ के गायन में कथित तौर पर बाधा डाली गई. शिकायतकर्ता ने दोनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कांग्रेस के स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ‘वंदे मातरम’ का गायन हुआ था. इसी कार्यक्रम को लेकर भाजपा की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर राष्ट्रगीत के प्रति कथित अनादर का आरोप लगाया गया.

भाजपा ने दावा किया कि कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ‘वंदे मातरम’ के दौरान उचित सम्मान नहीं दिखाया. इसके बाद मामला राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया.

शिकायत में क्या आरोप लगाया गया?

सुप्रीम कोर्ट के वकील शुभ शर्मा की ओर से दिल्ली पुलिस में शिकायत दी गई है. इसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. शिकायतकर्ता का कहना है कि ‘वंदे मातरम’ के सम्मान से जुड़े नियमों का पालन किया जाना चाहिए और सार्वजनिक कार्यक्रम में कथित तौर पर इसके गायन में रुकावट डालना गंभीर विषय है.

शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि वरिष्ठ नेताओं के सार्वजनिक व्यवहार का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है. इसलिए मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

कांग्रेस ने आरोपों को बताया गलत

वहीं कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज किया है. पार्टी की ओर से कहा गया कि ‘वंदे मातरम’ के पूरे संस्करण के गायन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई थी. कांग्रेस के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी केवल मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी मांग रही थीं, क्योंकि वह काफी देर से खड़े थे. पार्टी ने इसी आधार पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया है.

राजनीतिक विवाद बढ़ने के आसार

वंदे मातरम को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. अब दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद यह विवाद और बढ़ सकता है. हालांकि, शिकायत के आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है, यह पुलिस की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा.

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