ट्रेन में रात 11 बजे के बाद मोबाइल चार्जिंग पर रोक, रेलवे ने फिर सख्त किया नियम, यात्रियों को झटका

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नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में रात के समय चार्जिंग पॉइंट बंद रखने के पुराने नियम को फिर से सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोच में लगे चार्जिंग सॉकेट में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को साफ निर्देश दिया है कि इस नियम में कोई छूट न दी जाए।

क्या है पूरा मामला

यह आदेश ओडिशा में हुई एक घटना के बाद आया है। 25 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 3:38 बजे मुंबई-हावड़ा मेल (ट्रेन नंबर 12809) ओडिशा के बंडामुंडा के पास थी, तभी B-3 एसी कोच में बर्थ नंबर 6 पर चार्जिंग पर लगा एक पावर बैंक अचानक फट गया। इससे कोच में धुआं फैल गया और फायर अलार्म बज उठा, यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। रेलवे स्टाफ ने तुरंत स्थिति को संभाला। इस वजह से ट्रेन करीब 15 मिनट तक रुकी रही। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ।

रेलवे बोर्ड ने जारी किया लेटर

यूएनआई की 28 अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियरों को लेटर भेजा है। इसमें कहा गया है कि रात 11 से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग पॉइंट की बिजली बंद रखना अनिवार्य है। कर्मचारियों को इस बारे में ट्रेनिंग देने और अधिकारियों व सुपरवाइजरों को औचक निरीक्षण कर नियम का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

रेलवे ने बताया कि यह कोई नया नियम नहीं है। इस संबंध में 19 जून 2014 को भी निर्देश जारी किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य रात में यात्रियों के सोते समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से होने वाले आग और सुरक्षा जोखिम को कम करना है।

यात्रियों को क्या करना होगा

रात में सफर करने वाले यात्रियों को अपना मोबाइल, लैपटॉप और पावर बैंक 11 बजे से पहले ही चार्ज कर लेना होगा। रात में चार्जिंग पॉइंट पर निर्भर न रहें और पावर बैंक लगाकर सोने से बचें। हालांकि, ट्रेन में मोबाइल या पावर बैंक ले जाने पर कोई रोक नहीं है, सिर्फ तय समय में चार्जिंग नहीं हो पाएगी।

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