सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, राफेल विवाद में PM मोदी पर कथित टिप्पणी वाले मानहानि मामले पर लगी रोक

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नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राफेल लड़ाकू विमान सौदे से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र की निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2018 में की गई कथित टिप्पणियों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

यह विवाद साल 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक, राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कथित तौर पर ‘चोरों का सरदार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इन टिप्पणियों से प्रधानमंत्री और भाजपा समर्थकों की छवि को नुकसान पहुंचा।

इस मामले में भाजपा कार्यकर्ता महेश श्रीश्रीमल ने मुंबई के गिरगांव स्थित मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद अगस्त 2019 में अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

राहुल गांधी ने निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि, 8 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा था कि मामले में हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है और आरोपों से जुड़े पहलुओं पर सुनवाई के दौरान विचार किया जा सकता है। इसके बाद राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी पक्ष से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही, निचली अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। इस आदेश से राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन मानहानि मामले का अंतिम निपटारा नहीं हुआ है। आगे की सुनवाई में अदालत प्रतिवादी पक्ष के जवाब और याचिका में उठाए गए कानूनी सवालों पर विचार करेगी।

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