आम आदमी पार्टी ने भी किया प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान, 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा सेंट्रल पार्क

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में शुक्रवार अक्टूबर को प्रस्तावित जुटान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर हलचल तेज हो गई है। तिरंगा लेकर सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील के बीच दिल्ली पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने के बावजूद यदि भीड़ जुटाई गई, तो नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

दिल्ली पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान डीसीपी पीआरओ नेहा यादव ने बताया कि सीजेपी ने सामाजिक माध्यमों और पत्रकार वार्ता के जरिए आम लोगों से शुक्रवार शाम पांच बजे कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में एकत्र होने तथा अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज लाने की अपील की है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों और आम जनता से बड़ी संख्या में पहुंचकर इस जुटान में शामिल होने का आह्वान किया है।

निषेधाज्ञा लागू, भीड़ जुटाने पर पुलिस की नजर

मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से लागू है। पुलिस का कहना है कि इसका उद्देश्य लोगों की जान की सुरक्षा करना और सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को किसी भी संभावित नुकसान से बचाना है।

16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा सेंट्रल पार्क

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने भी दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर सूचित किया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद रहेगा। परिषद ने पार्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अनधिकृत प्रवेश को रोकने का अनुरोध किया है। ऐसे में प्रस्तावित जुटान को लेकर पुलिस और प्रशासन की सतर्कता बढ़ गई है।

व्यापारियों की चिंता, बाजार में अव्यवस्था का डर

कनॉट प्लेस और आसपास के बाजारों के विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने भी पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। व्यापारियों को आशंका है कि अनियंत्रित भीड़ और अवैध जमावड़े से उनके प्रतिष्ठानों तथा कारोबार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। त्योहारों के मौसम में कारोबार प्रभावित होने की चिंता भी जताई गई है। इस मामले से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान भी कनॉट प्लेस में व्यापारिक गतिविधियां बाधित होने की आशंका का उल्लेख हुआ था। पुलिस ने अदालत को आश्वस्त किया था कि याचिकाकर्ता की चिंताओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

तिरंगे और राष्ट्रगान के लिए सीमित समूह को अनुमति देने की पेशकश

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और आम जनता से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाले जमावड़े में शामिल न हों और क्षेत्र की शांति तथा व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करने से बचें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धारा 163 के उल्लंघन पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, पुलिस ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर राष्ट्रगान गाने के लिए चुनिंदा लोगों के एक समूह को किसी उपयुक्त स्थान पर सुविधा उपलब्ध कराने की पेशकश भी की है। साथ ही कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने, धारण करने और राष्ट्रगान गाने के दौरान निर्धारित नियमों, गरिमा और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।

दिल्ली पुलिस का संदेश साफ है—राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान भी जरूरी है और कानून का पालन भी। पुलिस ने सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने, किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने और प्रशासन को सहयोग देने की अपील की है।

Reported by: Pankaj Rai

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