सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दादी-दादा की मौत पर पोते को भी तरस के आधार पर नियुक्ति का हक, हाई कोर्ट का आदेश बरकरार

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दादा-दादी की मौत पर एक पोता भी उनकी जगह तरस के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर सकता है। तरस के आधार पर नियुक्ति के नियमों के तहत पोते को नजदीकी रिश्तेदार के रूप में विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हाल के फैसलों से यह स्पष्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तरस के आधार पर नियुक्ति से संबंधित एक मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है, जिसमें रेलवे को एक मृतक कर्मचारी के पोते को तरस के आधार पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था

केंद्र सरकार और रेलवे की याचिकाओं को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार और रेलवे की याचिकाओं को खारिज कर दिया है और पोते को तरस के आधार पर नियुक्ति देने के आदेश को बरकरार रखा है। यह आदेश 28 सितंबर को जस्टिस मनोज मिश्रा और विजय बिश्नोई की बेंच ने दिया था। अदालत ने केंद्र सरकार की विशेष छुट्टी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसे हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने का कोई वाजिब आधार नहीं मिला।

दादी कर रही थी पालन-पोषण

सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने से हाई कोर्ट के 25 फरवरी 2026 के फैसले को बरकरार रखा गया है, जिसमें पोते को तरस के आधार पर नियुक्ति देने पर विचार करने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट के आदेश में पोते को नजदीकी रिश्तेदार के रूप में तरस के आधार पर नियुक्ति देने के नियमों और शर्तों का विवरण दिया गया है। इस मामले में, रेलवे ने जतिंदर वर्मा को उसकी दादी की मौत के बाद तरस के आधार पर नियुक्ति से इनकार कर दिया। केस के अनुसार, जतिंदर के दादा जी की मौत 2002 में हुई थी और उसके पिता की भी 2006 में मौत हो गई थी। जतिंदर का पालन-पोषण उसकी दादी छमा बाई ने किया, जो पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल डिवीजन में एक सहायक-2/खालसी के रूप में काम करती थी। उसकी 19 जून 2016 को नौकरी के दौरान मौत हो गई।

रेलवे ने गोद लेने की वैधता पर उठाए सवाल

जतिंदर का नाम 2007 में छमा बाई के सेवा रिकॉर्ड में वारिस/नामजद के रूप में पहले ही दर्ज था। जतिंदर ने 30 जनवरी, 2018 को सिविल कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया। उसने अपनी दादी की जगह पर तरस के आधार पर नियुक्ति का दावा किया।  हालांकि, रेलवे ने नियुक्ति के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को स्वीकार नहीं किया, यह मानते हुए कि यह सेवामुक्ति के बकाया की अदायगी तक सीमित है। हालांकि, इस बात पर कोई विवाद नहीं था कि जतिंदर परिवार का इकलौता जीवित सदस्य था। जतिंदर ने हमदर्दी वाली नियुक्ति का दावा करते हुए दावा किया था कि वह छमा बाई का गोद लिया पुत्र है। हालांकि, रेलवे ने गोद लेने की वैधता पर सवाल उठाए और बाद में उसके दावे को रद्द कर दिया।

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