खान सर केस में नया मोड़, वकील का दावा- बदले की भावना से दर्ज हुई FIR, गोली आत्मरक्षा में चली

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Khan Sir case lawyer claims
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पटना: पटना के चर्चित शिक्षक खान सर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर कानूनी और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. बता दें, मामले को लेकर अब यह संभावना जताई जा रही है कि खान सर पुलिस के सामने सरेंडर करने के बजाय अदालत से अग्रिम जमानत की मांग कर सकते हैं. वहीं उनके वकील ने साफ कर दिया है कि जल्द ही इस संबंध में अदालत में याचिका दायर की जाएगी, जिसके बाद मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है. 

खान सर के वकील ने क्या कहा 

खान सर के वकील अरविंद कुमार मउआर का दावा है कि उनके मुवक्किल को जानबूझकर इस मामले में फंसाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है. वकील के अनुसार, 2 जून को खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के बाहर हुई घटना के बाद इंस्टीट्यूट की ओर से एक अन्य कोचिंग संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. इसके जवाब में दूसरी ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें खान सर का नाम शामिल कर दिया गया. 

आत्मरक्षा के लिए हवा में हुई फायरिंग 

वकील का कहना है कि जिस घटना को आधार बनाकर मामला दर्ज किया गया है, उसमें सिक्योरिटी द्वारा खुद की रक्षा के लिए केवल हवाई फायरिंग की गई. थी. उनका कहना है कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी को नुकसान पहुंचा. इसके साथ ही खान सर के वकिल ने कहा कि वायरल वीडियो में केवल सुरक्षा गार्ड दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसके बावजूद खान सर को मामले में आरोपी बनाया गया है. 

पुलिस जांच में क्या आया सामने? 

दूसरी ओर, पुलिस जांच के दौरान गिरफ्तार किए गए दो सुरक्षा गार्डों के बयान भी चर्चा में हैं. पुलिस के अनुसार, दोनों ने फायरिंग की बात स्वीकार की है. यही वजह है कि इसके बाद जांच एजेंसियों ने खान सर के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. मामले के सामने आने के बाद से खान सर सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं. वहीं उनकी मौजूदगी को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. 

फिलहाल सभी की नजरें अदालत की कार्रवाई पर टिकी हैं. अगर अग्रिम जमानत याचिका दायर होती है तो अदालत के फैसले के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि खान सर को राहत मिलती है या उन्हें आगे कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा.

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