अदालत से बचने की चाल नाकाम, द्वारका जिला पुलिस ने वारंट के आधार पर आरोपी

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कानून की कार्रवाई से बचने के लिए ठिकाने छिपाकर रहने वाले लोगों के खिलाफ द्वारका जिला पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। इसी कड़ी में एंटी-जेल बेल एवं उद्घोषित अपराधी प्रकोष्ठ की टीम ने अदालत से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर 42 वर्षीय आरोपी सुंदर उर्फ सुरेंद्र को उत्तम नगर के ओम विहार इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी न्यायालय की प्रक्रिया से बचने के लिए अपने ठिकाने छिपा रहा था।

अदालत के वारंट पर तेज हुई कार्रवाई

द्वारका जिला डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया कि 28 सितंबर को ऋषि अग्रवाल बनाम सुंदर कुमार मामले में जिला न्यायाधीश दक्षिण-पश्चिम जिला, द्वारका अदालत के न्यायालय ने सुंदर उर्फ सुरेंद्र के खिलाफ दीवानी गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। यह मामला वाद संख्या 608712/16 और निष्पादन संख्या 179/2025 से संबंधित है।

गुप्त सूचना बनी गिरफ्तारी की चाबी

14 अक्टूबर 2026 को पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी सुंदर उर्फ सुरेंद्र निवासी मोहन गार्डन अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए छिपा हुआ है और किसी से मिलने ओम विहार उत्तम नगर आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बताए गए इलाके में पहुंचकर जाल बिछाया। गुप्त सूचना के आधार पर 40 फुटा रोड, ओम विहार से आरोपी को पकड़ लिया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई

डीसीपी द्वारका जिला कुशल पाल सिंह के निर्देश पर गठित टीम का नेतृत्व निरीक्षक हरीश कुमार ने किया। टीम में एएसआई ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल रोहित और कांस्टेबल अशोक शामिल रहे। पूरी कार्रवाई एसीपी ऑपरेशंस सब-डिवीजन सुभाष मलिक की निगरानी में की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि न्यायालय की प्रक्रिया से बचने के लिए छिपना आसान रास्ता नहीं है और कानून के आदेशों का सामना करना ही होगा।

Reported By: Pankaj Rai

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