बिहार SIR ड्राफ्ट: 65 लाख नाम हटे, EC ने जारी की लिस्ट, ऐसे चेक करें अपना नाम बचा है या नहीं

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Election Commission Voter List
Election Commission Voter List

देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है. आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की पूरी सूची ऑनलाइन जारी कर दी है. यह संख्या इतनी बड़ी है कि यह कई छोटे राज्यों की कुल मतदाता संख्या से भी अधिक है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि चुनाव आयोग पारदर्शिता सुनिश्चित करे और हटाए गए नामों की सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए. कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह लिस्ट केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि बूथ-वाइज, वार्ड-वाइज और EPIC नंबर के आधार पर खोजने के हिसाब से होनी चाहिए, ताकि हर नागरिक यह जान सके कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तुरंत कार्रवाई
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मिलने के महज 56 घंटे के भीतर यह सूची जारी कर दी. आयोग का कहना है कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, हटाए गए मतदाताओं के कारण स्पष्ट रूप से दर्ज हैं, जिनमें मृत्यु, स्थानांतरण, डुप्लीकेट रिकॉर्ड और अन्य वजहें शामिल हैं.

कैसे पता करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं?

  1. चुनाव आयोग का पोर्टल खोलें

सबसे पहले voters.eci.gov.in पर जाएं. यह वही आधिकारिक पोर्टल है जहां देशभर के मतदाता अपनी वोटर आईडी से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं.

  1. EPIC नंबर से खोजें

यदि आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो उसमें दर्ज EPIC नंबर डालें. फिर CAPTCHA फिल करें और Search बटन दबाएं.

  1. पर्सनल डिटेल से खोजें

यदि EPIC नंबर उपलब्ध नहीं है, तो आप अपना नाम, पिता/पति का नाम, जन्म-तिथि या आयु, जेंडर और विधानसभा क्षेत्र दर्ज करके भी खोज सकते हैं.

  1. परिणाम देखें

सर्च करने के बाद स्क्रीन पर परिणाम दिखाई देगा. अगर आपका नाम लिस्ट से हटाया गया है, तो वहां साफ लिखा होगा कि आपका नाम Deleted है. इसके साथ ही हटाए जाने का कारण भी स्पष्ट होगा. जैसे Death, Shifted, Duplicate या Other Reasons.

नाम कटने पर क्या करें?
यदि आपको लगता है कि आपका नाम गलती से वोटर लिस्ट से हटाया गया है, तो आप दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आप फॉर्म 7 भरकर अपनी वोटर लिस्ट में सुधार करा सकते हैं.

यह फॉर्म आप ऑनलाइन voters.eci.gov.in या ECINet मोबाइल ऐप से भर सकते हैं.

डिजिटल प्रक्रिया कठिन लगने पर आप Booth Level Officer (BLO) के जरिए ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं.

कई जिलों में BLO घर-घर जाकर या WhatsApp के माध्यम से भी फॉर्म स्वीकार कर रहे हैं.

ऑफलाइन सूची भी है उपलब्ध
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह सूची केवल ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि हर बूथ-स्तरीय दफ्तर, पंचायत भवन और ब्लॉक विकास कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाई गई है. यानी यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो भी आप नजदीकी सरकारी दफ्तर जाकर यह जांच सकते हैं.

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