अदालत से घोषित भगोड़ी महिला को द्वारका जिला पुलिस की एंटी-बर्गलरी सेल ने दबोचा आबकारी अधिनियम के तीन पुराने मामले दर्ज

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नई दिल्ली: कानून से बचकर भागने की कोशिश आखिरकार नाकाम हो गई! दिल्ली में आबकारी अधिनियम के एक पुराने मामले में सुनवाई से लगातार बच रही महिला को द्वारका जिला पुलिस की एंटी-बर्गलरी सेल ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत से घोषित भगोड़ी महिला की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर महावीर एन्क्लेव में दबिश देकर उसे दबोच लिया। गिरफ्तार महिला की पहचान कमलेश (47) पत्नी राकेश निवासी महावीर एन्क्लेव, डाबड़ी, दिल्ली के रूप में हुई है।

अदालत ने घोषित किया था भगोड़ा

द्वारका जिला डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया कि कमलेश के खिलाफ वर्ष 2016 में थाना डाबड़ी में दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33 के तहत प्राथमिकी संख्या 562/2016 दर्ज की गई थी। मामले में सुनवाई से बचने के चलते 10 दिसंबर 2025 को द्वारका स्थित दक्षिण-पश्चिम जिला अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वितीय न्यायालय के न्यायाधीश हर्षेल नेगी की अदालत ने उसे घोषित अपराधी करार दिया था।

गुप्त सूचना पर बिछाया जाल

डीसीपी कुशल पाल सिंह के निर्देश पर घोषित अपराधियों और सक्रिय अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस को कमलेश के महावीर एन्क्लेव में रहने की गुप्त सूचना मिली। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर जाल बिछाया और महिला को उसके घर से पकड़ लिया। थाना डाबड़ी पुलिस ने निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत उसे गिरफ्तार किया।

इन पुलिसकर्मियों की रही अहम भूमिका

पूरी कार्रवाई निरीक्षक बसंत कुमार के नेतृत्व में की गई। टीम में हेड कांस्टेबल परवीन कुमार, हेड कांस्टेबल कृष्ण और महिला हेड कांस्टेबल सोनिया शामिल रहीं। सहायक पुलिस आयुक्त ऑपरेशंस सुभाष मलिक की निगरानी में अभियान को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम से जुड़े तीन पूर्व मामले भी दर्ज हैं।

Reported By: Rimpi Jindal

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