चुनाव आयोग के फैसलों पर उठे सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, ज्ञानेश कुमार मामले में कोर्ट ने कही बड़ी बात

0
12

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले अगर नियमों के मुताबिक सर्वसम्मति या बहुमत से नहीं लिए गए हैं, तो उनकी कानूनी स्थिति की जांच की जा सकती है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर वह कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकती।

पहले चुनाव आयोग से मांगा जाएगा जवाब

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में ठोस और प्रमाणित जानकारी जरूरी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगने का फैसला किया है। इसके बाद ही विवादित फैसलों और उनकी प्रक्रिया की जांच आगे बढ़ेगी।

अदालत ने यह भी कहा कि किसी अखबार या न्यूज रिपोर्ट में दी गई जानकारी पूरी तरह सही, आंशिक रूप से सही या गलत हो सकती है। इसलिए बिना आधिकारिक रिकॉर्ड देखे केवल खबर के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

सर्वसम्मति या बहुमत से फैसला जरूरी

याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़े कुछ फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए। याचिकाकर्ताओं ने ऐसे फैसलों को रद्द करने और पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि संबंधित फैसले न तो सर्वसम्मति से लिए गए और न ही बहुमत के आधार पर, तो अदालत उन फैसलों पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने यह मानने से इनकार किया कि सभी फैसले एकतरफा तरीके से लिए गए थे।

CEC को निलंबित करने से फिलहाल इनकार

याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार को अंतरिम तौर पर पद से हटाने या निलंबित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर तत्काल कोई आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत पहले चुनाव आयोग और अन्य संबंधित पक्षों का जवाब तथा आधिकारिक रिकॉर्ड देखना चाहती है।याचिकाओं में चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया, SIR से जुड़े कदमों और कुछ चुनावी प्रक्रियाओं में किए गए बदलावों पर भी सवाल उठाए गए हैं। अब मामले की अगली कार्रवाई आयोग के जवाब और अदालत के सामने रखे जाने वाले रिकॉर्ड के आधार पर होगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here