4 अक्टूबर से बैंकिंग ग्राहकों के लिए चेक क्लियरिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आ रहा है. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की नई गाइडलाइन के अनुसार, सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि चेक जमा करने के उसी दिन क्लियर हो जाएं. इसका मतलब है कि अब चेक के जरिए भुगतान करना तेज और आसान हो जाएगा. फिलहाल चेक क्लियर होने में एक से दो दिन का समय लगता था, लेकिन नई व्यवस्था से यह प्रक्रिया केवल कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी.
कुछ ही घंटों में क्लियर होंगे चेक
नए सिस्टम के अनुसार, 4 अक्टूबर से बैंक में जमा किए गए चेक उसी दिन क्लियर हो जाएंगे. बैंक ने ग्राहकों से आग्रह किया है कि वे चेक बाउंस से बचने के लिए खातों में पर्याप्त बैलेंस रखें और चेक पर सही विवरण भरें. एचडीएफसी बैंक, ICICI बैंक और अन्य प्रमुख बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि अब चेक क्लियरिंग प्रक्रिया तेजी से होगी और पैसे सीधे संबंधित खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे.
दो चरणों में लागू होगा नया सिस्टम
आरबीआई ने नई प्रक्रिया को दो चरणों में लागू करने की घोषणा की है. पहला चरण 4 अक्टूबर, 2025 से 3 जनवरी, 2026 तक लागू होगा. दूसरा चरण 3 जनवरी, 2026 के बाद शुरू होगा. इसके तहत चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया में ‘सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन’ की व्यवस्था की गई है. इसमें चेक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पेश किया जाएगा.
चेक प्राप्त करने वाली बैंक को चेक को स्कैन करके क्लियरिंग हाउस को भेजना होगा. फिर क्लियरिंग हाउस उस चेक की इमेज राशि अदा करने वाले बैंक को भेजेगा. इसके बाद ‘कॉनफर्मेशन सेशन’ सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगा, जिसमें राशि अदा करने वाले बैंक को चेक के लिए सकारात्मक या नकारात्मक पुष्टि करनी होगी. हर चेक का ‘आइटम एक्सपायरी टाइम’ निर्धारित होगा, जिस समय तक पुष्टि देना अनिवार्य है.
पॉजिटिव पे सिस्टम का प्रयोग जरूरी
बैंकों ने ग्राहकों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का उपयोग करने की सलाह दी है. इस सिस्टम के तहत उच्च मूल्य के चेक (₹50,000 या उससे अधिक) जमा करने से पहले खाता संख्या, चेक संख्या, तिथि, राशि और लाभार्थी का नाम बैंक को कम से कम 24 कार्य घंटे पहले बताना आवश्यक होगा.
बैंक चेक जमा करने के समय इन विवरणों की पुष्टि करेगा. यदि जानकारी सही पाई जाती है तो चेक क्लियर कर दिया जाएगा. अन्यथा, बैंक अनुरोध अस्वीकार कर देगा और चेक जारीकर्ता को विवरण दोबारा जमा करना होगा.