Renewal of Registration : केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन (Renewal of Registration) की फीस में बड़ा इजाफा किया है. सरकार का उद्देश्य देश में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के इस्तेमाल को कम करना है ताकि सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण बेहतर हो सके. अब तक केवल 15 साल तक पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन ही नवीनीकृत किया जा सकता था, लेकिन नए नियमों के तहत यह अवधि बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है.
जानें क्या है नई फीस और नियम
20 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा अब भी रहेगी, लेकिन इसके लिए फीस को काफी बढ़ा दिया गया है. मोटरसाइकिल के लिए 2,000 रुपये, लाइट मोटर व्हीकल के लिए 10,000 रुपये, और इंपोर्टेड मोटर वाहनों के लिए यह शुल्क और भी अधिक रखा गया है. उदाहरण के लिए, 4 या अधिक पहियों वाले इंपोर्टेड वाहन के लिए यह फीस 80,000 रुपये तक हो सकती है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इन शुल्कों में GST शामिल नहीं है.
वाहनों की अधिकतम उम्र और छूट
नई नीति के अनुसार किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन उसकी पहली तारीख से अधिकतम 20 साल तक ही हो सकेगा. इसके बाद, वाहन का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण नहीं होगा. हालांकि, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र को इस नियम में छूट दी गई है, क्योंकि वहां पहले से ही पुराने वाहनों पर कड़ी पाबंदियां लागू हैं. इस कदम का मकसद पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाकर हवा की गुणवत्ता और यातायात सुरक्षा में सुधार लाना है.
सरकार का उद्देश्य और प्रभाव
सरकार का मानना है कि रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाकर वाहन मालिकों को पुराने वाहनों के इस्तेमाल से हतोत्साहित किया जा सकेगा. इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी घटेगी. साथ ही, वाहन मालिकों को अधिक समय तक कानूनी रूप से अपने वाहनों का उपयोग करने की सुविधा भी मिलेगी. यह नई नीति देशभर में लागू होगी और इसके जरिए सरकार सफर को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठा रही है.